क्लेम अस्वीकृत — क्या करें

आपका बीमा क्लेम अस्वीकृत कर दिया गया। यहाँ ठीक-ठीक बताया गया है कि क्या करना है।

अस्वीकृत, विलंबित या कम भुगतान वाला क्लेम रास्ते का अंत नहीं है — भारत पॉलिसीधारकों को एक निःशुल्क, विनियामक-समर्थित एस्केलेशन सीढ़ी देता है। इसे क्रम में अपनाएं।

BimaHaq बीमा शिकायत डेस्क द्वारा समीक्षा की गईBimaHaq की आंतरिक बीमा-शिकायत टीम — IRDAI शिकायत निवारण, Insurance Ombudsman प्रक्रिया और भारत में पॉलिसीधारक अधिकारों के विशेषज्ञ। · अंतिम समीक्षा 2026-07-11

संक्षेप में: (1) लिखित अस्वीकृति पत्र प्राप्त करें; (2) बीमाकर्ता के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से शिकायत करें; (3) यदि 14 दिनों के भीतर समाधान न हो, तो Bima Bharosa पोर्टल पर IRDAI के पास शिकायत आगे बढ़ाएँ; (4) यदि फिर भी समाधान न हो, तो मामला — निःशुल्क — Insurance Ombudsman के पास ले जाएँ (जिसका निर्णय बीमाकर्ता पर बाध्यकारी होता है); (5) या e-Jagriti के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करें। हर चरण नीचे समझाया गया है।

नियम क्या कहते हैं
किसी बीमाकर्ता को पॉलिसीधारक की शिकायत तुरंत स्वीकार करनी होगी और प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर समाधान देना होगा; यदि यह 30 दिनों के भीतर हल न हो, या निर्णय अस्वीकार्य हो, तो पॉलिसीधारक Insurance Ombudsman के पास जा सकता है।
IRDAI Master Circular on Protection of Policyholders' Interests, 2024
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बीमाकर्ता से अस्वीकृति लिखित रूप में प्राप्त करें

बीमाकर्ता/TPA से सटीक पॉलिसी खंड का हवाला देते हुए लिखित रिप्यूडिएशन पत्र मांगें।

जिस अस्वीकृति को आप देख ही नहीं सकते, उसे आप प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दे सकते। विशिष्ट खंड और कारण सहित रिप्यूडिएशन/इनकार पत्र का अनुरोध करें, साथ ही अपनी पॉलिसी शब्दावली और क्लेम फाइल की प्रतियां भी। यह हर आगामी चरण की रीढ़ बन जाती है।

कब: तुरंत, किसी भी अन्य चीज़ से पहले
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बीमाकर्ता का Grievance Redressal Officer (GRO)

बीमाकर्ता के GRO के पास लिखित शिकायत दर्ज करें और शिकायत संदर्भ संख्या प्राप्त करें।

हर बीमाकर्ता के पास एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है। अस्वीकृति पत्र और अपने कारण संलग्न करते हुए एक तिथि-अंकित लिखित शिकायत प्रस्तुत करें (ईमेल चलता है)। बीमाकर्ता को शिकायत तुरंत स्वीकार करनी होगी और 14 दिनों के भीतर आपकी पॉलिसी की शर्तों से संदर्भित कारणों सहित समाधान देना होगा (IRDAI Master Circular on Protection of Policyholders' Interests, 2024)। यदि यह 30 दिनों के भीतर हल न हो — या निर्णय अस्वीकार्य हो — तो आप आगे बढ़ा सकते हैं।

कब: औपचारिक सीढ़ी का चरण 1समयसीमा: बीमाकर्ता: तुरंत स्वीकार करें, 14 दिनों के भीतर हल करें
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Bima Bharosa पोर्टल के माध्यम से IRDAI

Bima Bharosa शिकायत पोर्टल (पूर्व में IGMS) के माध्यम से IRDAI के पास एस्केलेट करें।

Bima Bharosa (bimabharosa.irdai.gov.in) पर शिकायत पंजीकृत करें। IRDAI इसे बीमाकर्ता के साथ उठाता है और समाधान को ट्रैक करता है। यह एक विनियामक-समर्थित प्रेरणा है, न्यायनिर्णयन नहीं — लेकिन यह अक्सर अटके हुए क्लेम को खोल देता है।

कब: यदि बीमाकर्ता इसे 14 दिनों के भीतर हल न करे, या उत्तर असंतोषजनक होसमयसीमा: बीमाकर्ता की 14-दिन की समाधान अवधि बीत जाने या उत्तर असंतोषजनक होने पर आगे बढ़ाएँ

आधिकारिक पोर्टल

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Insurance Ombudsman

अपने क्षेत्राधिकार के Insurance Ombudsman के पास शिकायत दर्ज करें। यह निःशुल्क है और बीमाकर्ता पर बाध्यकारी है।

Insurance Ombudsman (भारत भर में 17 कार्यालय) पॉलिसीधारकों के विवादों का निःशुल्क निपटारा करता है — जिसमें बीमा कंपनियों और उनके ब्रोकरों/मध्यवर्तियों के विरुद्ध शिकायतें भी शामिल हैं। पहले बीमा कंपनी के पास लिखित शिकायत दर्ज करें; जब बीमा कंपनी उसे अस्वीकार कर दे, एक महीने के भीतर जवाब न दे, या जवाब असंतोषजनक हो — तो उसके एक वर्ष के भीतर आप Insurance Ombudsman के पास जा सकते हैं। आप लिखित रूप में या cioins.co.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अवॉर्ड (निर्णय) बीमा कंपनी पर बाध्यकारी होते हैं, और ₹50 lakh तक की मौद्रिक शिकायतें स्वीकार की जाती हैं (Insurance Ombudsman Rules, 2017, 2023 में यथासंशोधित)। महत्वपूर्ण: किसी भी उपभोक्ता फोरम या अदालती मामले से पहले यहाँ आएँ — Rule 14(5) के अंतर्गत, Ombudsman ऐसा मामला नहीं ले सकता जो किसी अदालत, उपभोक्ता फोरम या मध्यस्थ (arbitrator) के समक्ष लंबित हो, या जिस पर पहले ही निर्णय हो चुका हो।

कब: बीमाकर्ता द्वारा इसे अस्वीकृत करने, one month तक कोई उत्तर न देने, या उत्तर असंतोषजनक होने के बादसमयसीमा: बीमा कंपनी की अस्वीकृति या अंतिम जवाब के 1 वर्ष के भीतर संपर्क करें — और किसी भी उपभोक्ता फोरम/अदालती मामले से पहले (Rule 14(5))

गाइड खोलें

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Consumer Commission (e-Jagriti) या दीवानी न्यायालय

e-Jagriti के माध्यम से ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत दाखिल करें, या Mediation Act 2023 के तहत मध्यस्थता का सहारा लें।

गलत तरीके से क्लेम अस्वीकार करना 'सेवा में कमी' (deficiency in service) है। आप जिला/राज्य/राष्ट्रीय Consumer Commission में e-Jagriti (e-jagriti.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं — यह वह सरकारी पोर्टल है जिसने 1 जनवरी 2025 को e-Daakhil का स्थान लिया — या मध्यस्थता (mediation) के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। राशि, तात्कालिकता और साक्ष्य के आधार पर चुनाव करें। ध्यान दें: यहाँ शिकायत दर्ज करने से उसी विवाद के लिए Insurance Ombudsman का रास्ता स्थायी रूप से बंद हो जाता है (Rule 14(5)) — यदि आप निःशुल्क, बाध्यकारी Ombudsman अवॉर्ड चाहते हैं, तो पहले उसका उपयोग करें।

कब: एक विकल्प के रूप में या यदि विवाद Ombudsman की सीमा से परे हो

आधिकारिक पोर्टल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सामान्य प्रश्न

मेरा बीमा दावा अस्वीकार कर दिया गया। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए?

बीमाकर्ता या TPA से लिखित अस्वीकृति (repudiation) पत्र प्राप्त करें, जिसमें सटीक पॉलिसी क्लॉज़ और कारण दर्शाया गया हो, साथ ही अपनी पॉलिसी वर्डिंग और दावा फाइल की एक प्रति भी लें। जिस अस्वीकृति को आप लिखित रूप में देख ही नहीं सकते, उसे आप प्रभावी रूप से चुनौती नहीं दे सकते।

मैं किसी बीमा शिकायत को IRDAI तक कैसे बढ़ाऊँ?

बीमाकर्ता को आपकी शिकायत तुरंत स्वीकार करनी होगी और इसे 14 दिनों के भीतर हल करना होगा। यदि वह ऐसा न करे, तो शिकायत को IRDAI के Bima Bharosa पोर्टल (bimabharosa.irdai.gov.in, पूर्व में IGMS) पर दर्ज करें। IRDAI इसे बीमाकर्ता के साथ उठाता है और समाधान पर नज़र रखता है।

क्या Insurance Ombudsman से शिकायत करना निःशुल्क है?

हाँ। Insurance Ombudsman भारत में 17 offices के माध्यम से पॉलिसीधारकों के विवादों का निपटारा निःशुल्क करता है, और इसका अवार्ड बीमाकर्ता पर बाध्यकारी होता है। आप आमतौर पर बीमाकर्ता के अंतिम उत्तर के one year के भीतर अपने शहर या राज्य के कार्यालय से संपर्क करते हैं।

क्या मैं अस्वीकृत बीमा दावे के लिए उपभोक्ता न्यायालय जा सकता हूँ?

हाँ। दावे की गलत अस्वीकृति को 'deficiency in service' माना जाता है, इसलिए आप e-Jagriti (e-jagriti.gov.in, वह पोर्टल जिसने e-Daakhil का स्थान लिया) के माध्यम से District, State, या National Consumer Commission में ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत दाखिल कर सकते हैं, या Mediation Act 2023 के तहत मध्यस्थता का सहारा ले सकते हैं।

अस्वीकृत दावे को चुनौती देने के लिए मेरे पास कितना समय है?

शीघ्रता से कार्य करें। बीमाकर्ता के साथ शिकायत तुरंत उठाएँ, और Insurance Ombudsman से आमतौर पर बीमाकर्ता की अस्वीकृति या अंतिम उत्तर के one year के भीतर संपर्क करें। उपभोक्ता मंच की परिसीमा अवधि भी लागू होती है, इसलिए देरी न करें।

अंतिम समीक्षा: 2026-07-11

यह मार्गदर्शिका भारत में बीमा-शिकायत प्रक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं, और आँकड़े (समय-सीमाएँ, मौद्रिक सीमाएँ, क्षेत्राधिकार) बदल सकते हैं — इन पर निर्भर होने से पहले ऊपर दिए गए आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करें।