बीमा में कम भुगतान

अपेक्षा से कम निपटान हुआ? हो सकता है आपको और राशि मिलनी बाकी हो।

कम भुगतान सबसे आम, पर सबसे चुपचाप होने वाला नुकसान है। इसका ऑडिट कराइए। इसकी वसूली कराइए।

अधिकांश पॉलिसीधारक बीमा कंपनी द्वारा दिया गया पहला चेक ही स्वीकार कर लेते हैं। यह एक गलती है। बीमा कंपनियाँ अक्सर 'कंज़्यूमेबल्स', 'गैर-देय खर्च' या 'गैर-चिकित्सकीय खर्च' कहकर ऐसी मदों में भी कटौती कर देती हैं, जो पॉलिसी में स्पष्ट रूप से कवर होती हैं।

पहला कदम है — मदवार (आइटमाइज़्ड) कटौती विवरण की माँग करना। बीमा कंपनियों को यह लिखित में देना होता है। 'पॉलिसी के अनुसार कटौती' जैसी अस्पष्ट पंक्ति पर्याप्त नहीं है।

दूसरा कदम है — हर कटौती का अपनी पॉलिसी से मिलान करना। वह सटीक क्लॉज़ ढूँढ़िए जो उस कटौती को उचित ठहराता हो। यदि ऐसा कोई क्लॉज़ न मिले, तो वह कटौती वसूली योग्य है।

तीसरा कदम है — आंशिक-निपटान की शिकायत भेजना, जिसमें हर अनुचित कटौती का उल्लेख हो। बीमा कंपनी को 15 दिनों के भीतर उत्तर देना होता है। यदि वे उत्तर न दें, तो मामले को Ombudsman तक ले जाइए।

BimaHaq की Claim Recovery Assistance इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कुछ हफ़्तों के केंद्रित प्रयास से हम आमतौर पर विवादित कटौती का 60–90% तक वसूल कर पाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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